Tuesday, July 14, 2026
Homeराज्यबिहारमधुबनी में दोहरे हत्याकांड में दोषी को सजा: अदालत ने तीन...

मधुबनी में दोहरे हत्याकांड में दोषी को सजा: अदालत ने तीन साल का कारावास और 50 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया – Madhubani News




मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की निवासी संतोष कुमार झा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूर्यनाथ मिश्रा ने न्यायालय से आरोपी को न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया था। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों तथा तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने मंगलवार संध्या 7:30 बजे बताया कि घटना के दिन सूचक का भतीजा अमित कुमार झा उर्फ विनू, विशंभर झा और संतोष कुमार झा दोपहर करीब दो बजे साइकिल से घर से निकले थे। देर रात तक उनके घर न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। अगले दिन सुबह भी उनके वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि सेलरा गांव के एक खेत में दो शव पड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर मृतक के चाचा सदानंद झा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां अमित कुमार झा उर्फ विनू और विशंभर झा के शव मिले। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी संतोष कुमार झा उसी रात अपने घर लौट आया था, जबकि उसके साथ गए दोनों युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक के चाचा सदानंद झा के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और विवेचना पूरी होने के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments