नैनवां थाना क्षेत्र के ग्राम पाई में जमीन विवाद को लेकर हुई संजू पत्नी प्रहलाद मीणा की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, नैनवां ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी जोधराज और संतराम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में पुलिस ने 25 जुलाई 2023 को मृतका के देवर मनीष की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद 21 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में सात आरोपी लक्ष्मीपुरा निवासी शोपाल, जोधराज, डिप्टी, गुजरियाखेड़ा निवासी संतराम, जनशी उर्फ हंसराज, प्रधान तथा पाई निवासी मनराज के खिलाफ चालान पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पैरवी करते हुए अदालत में 36 गवाहों के बयान, 74 दस्तावेज तथा 5 आर्टिकल्स प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने जोधराज और संतराम को दोषी ठहराया, जबकि शेष पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई 2023 को ग्राम पाई में जमीन विवाद के चलते संजू मीणा की हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
Source link

