सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में स्ट्रीट डॉग नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों या डॉग्स को खाना खिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर परिषद शहर में डॉग फीडिंग पॉइंट स्थापित करेगी और शहर
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नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि भारत में रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। डूंगरपुर शहर में इन निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया गया है। यह नियम स्वच्छंद घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स के साथ-साथ निजी और पालतू कुत्तों पर भी लागू होंगे।
रेबीज रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगर परिषद ने विशेष समिति गठित की है। आयुक्त प्रकाश डूडी के निर्देश में बनी यह समिति वार्डों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन फेंकने पर रोक सुनिश्चित करेगी। इसके लिए विशिष्ट डॉग फीडिंग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जहां भोजन निर्धारित व्यवस्था के तहत कराया जाएगा।
शहर के बाहर बनने वाले नसबंदी एवं रखरखाव केंद्र में प्रत्येक कुत्ते की नसबंदी, कृमिनाश और टीकाकरण किया जाएगा। पकड़े गए कुत्तों को उपचार के बाद उन्हीं स्थानों पर वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें लाया गया था।
नगर परिषद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा।

