अगर आप भारत में रहते हैं और विदेश में आपका कोई बैंक खाता, शेयर या किसी भी तरह का निवेश है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सीएनबीसी-आवाज के पॉपुलर शो ‘टैक्स गुरु’ में लक्ष्मण रॉय से बात करते हुए टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्डा ने बताया कि भारतीय निवासियों के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देना बेहद जरूरी है. कई बार लोग विदेश से पढ़ाई या नौकरी करके लौट आते हैं और वहां के बैंक खातों को ऐसे ही छोड़ देते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक भले ही आपका विदेशी खाता बंद पड़ा हो या उसमें जीरो बैलेंस हो, उसे आईटीआर में दिखाना जरूरी है. ऐसा न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भारी-भरकम जुर्माना या कानूनी नोटिस मिल सकता है. हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट ने राहत की बात भी बताई कि भारत का कई देशों के साथ ‘डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट’ (DTAA) है, जिसका मतलब है कि अगर आपने विदेश में पहले ही टैक्स चुका दिया है, तो भारत में आपको उसका ‘टैक्स क्रेडिट’ मिल जाएगा और आपको दोहरे टैक्स की मार नहीं झेलनी पड़ेगी.

