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Ghaziabad News: गाजियाबाद की गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी में भीषण आग के बाद प्रशासन हाईराइज इमारतों की सुरक्षा को लेकर सख्त है. विद्युत सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि जिले की 5000 में से 1900 लिफ्ट बिना पंजीकरण के चल रही हैं, जबकि 200 सोसाइटियों के पास बिजली सुरक्षा की NOC तक नहीं है. मानकों की अनदेखी पर अब तक 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है. प्रशासन ने सभी बिल्डर्स और AOA को सुरक्षा दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं.
Ghaziabad News: इंदिरापुरम की गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है. 9 फ्लैट्स को खाक करने वाली इस आग के बाद अब गाजियाबाद जिला प्रशासन हाईराइज इमारतों की सुरक्षा को लेकर आर-पार के मूड में है. जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद 17 विभागों की टीम एक्शन मोड में है, जिसमें विद्युत सुरक्षा विभाग ने सोसाइटियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है. जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले और डराने वाले हैं.
बिजली, फायर और लिफ्ट संचालन की हो रही है बारीकी से जांच
गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी की घटना के बाद जिलाधिकारी ने जिले की सभी बहुमंजिला इमारतों के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में विद्युत सुरक्षा विभाग जिलेभर की हाईराइज सोसाइटियों में सघन जांच अभियान चला रहा है. ऑडिट के दौरान मुख्य रूप से बिजली सुरक्षा इंतजाम, फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ट्रांसफार्मर की स्थिति और लिफ्ट संचालन के मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है.
गाजियाबाद में 1900 लिफ्ट बिना पंजीकरण के संचालित
जांच में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद में करीब 5000 लिफ्ट चल रही हैं, जिनमें से लगभग 1900 लिफ्ट का अभी तक कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही ये लिफ्ट रेजिडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं. विभाग ने ऐसी सोसाइटियों के बिल्डर्स और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है.
लगाया जा रहा जुर्माना, सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं
विद्युत सुरक्षा विभाग के अनुसार, कई सोसाइटियों ने 15 फरवरी 2026 की समयसीमा बीत जाने के बाद भी लिफ्ट पंजीकरण नहीं कराया है. अब ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. विभाग पिछले एक महीने में 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल चुका है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
200 हाईराइज इमारतों के पास नहीं है बिजली सुरक्षा NOC
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा सौरभ सिंह ने बताया कि जांच के दौरान गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी के पास भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनओसी नहीं पाई गई. हालांकि, जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं मिली है, लेकिन जिले की 200 से अधिक ऐसी हाईराइज इमारतें चिन्हित की गई हैं जिनके पास एनओसी नहीं है. विभाग ने सभी को जल्द से जल्द मानक पूरा करने और लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
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राहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहे हैं. मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें 16 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें उनका फोकस हमेशा न्यू मीडिया और उसके त…और पढ़ें

