कुरवाई में अदालत ने डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा दी गई है। घटना 12 नवंबर 2024 की सुबह की है।
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पीड़िता की बुआ ने थाना पठारी में शिकायत दर्ज कराई थी। बच्ची की बुआ ने बताया कि वो अपनी भाभी की डिलीवरी के कारण बच्ची को अपने गांव ले आई थी। सुबह करीब 8 बजे जब बर्तन साफ कर रही थी, बच्ची बरामदे में खेल रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वो बरामदे में पहुंची, तो आरोपी बच्ची के साथ अपराध करते हुए मिला। आरोपी उन्हें देखकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। बीएनएस की धारा में 10 साल, धारा 332(ए) में 1 और पॉक्सो में 20-20 साल का कठोर कारावास दिया गया।
मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी विमलेश राय ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल डीपीओ मनीष कथोरिया ने पैरवी की। उन्हें सहायक उपनिदेशक जे.एस. तोमर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

