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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू होने वाले 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए ओपन एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कुल 101 उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। आधिकारिक नोटिस में, आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रवेश स्तर की योग्यता, प्रवेश की विधि, कार्यक्रम की अवधि (न्यूनतम और अधिकतम) और क्रेडिट की संख्या का अनुपालन यूजीसी अधिसूचना 2014 और उसके संशोधनों, यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स) विनियम, 2020 और यूजीसी और अन्य वैधानिक / नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों / नोटिसों के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2025 तक ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश देना होगा और साथ ही डीईबी वेब पोर्टल पर प्रवेश संबंधी डेटा भी जमा करना होगा।
इनको नहीं होगी एनओसी की आवश्यकता
578वें आयोग के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग और यात्रा एवं पर्यटन में स्नातक(UG), पीजी या पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम ओडीएल या ऑनलाइन मोड के तहत चलाने के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन या एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, डीम्ड विश्वविद्यालयों को ओडीएल और ऑनलाइन मोड में ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन या एनओसी लेना लेना आवश्यक है।
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यूजीसी ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भेजा था हाल में नोटिस
बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में देश भर के 54 राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नोटिस भेजा था। यह नोटिस यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने और अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक खुलासा नहीं करने के लिए जारी किया गया था।
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