दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर कडे़ नियम लागू किए गए हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनावी प्रचार पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इस बार कैंपस और उसके आसपास किसी भी तरह के प्रिंटेड पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रति
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प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में डूसू पदाधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट और लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव कराने पर सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दीवारों, खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, होर्डिंग या स्प्रे पेंटिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रचार अभियान के लिए प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम पांच वाहनों का ही उपयोग कर सकेगा। ट्रैक्टर, जेसीबी, जानवरों, बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। साथ ही, उम्मीदवारों के नाम वाले स्टिकर, छाते, कैनोपी, उपहार या अन्य प्रचार सामग्री बांटना भी प्रतिबंधित रहेगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनका नामांकन भी रद्द किया जा सकता है।
प्रचार के लिए ये होंगे नियम…
- रिंटेड पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर पूरी तरह प्रतिबंधित।
- सिर्फ ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ पर हाथ से बने पोस्टर लगाने की अनुमति।
- एमसीडी के विज्ञापन बोर्ड पर भी फ्लेक्स लगाने की इजाजत नहीं।
- प्रचार के लिए अधिकतम पांच वाहन ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
- कॉलेजों में एक बार में केवल पांच छात्रों को प्रचार की अनुमति।
- छात्राओं के हॉस्टल में केवल छात्राएं ही प्रचार कर सकेंगी।
- सार्वजनिक सभा के लिए पहले से सूचना देना अनिवार्य।

