इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी के प्रतिवेदन पर सोमवार को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर आदेश जारी किया जाना बाकी है। शासन ने आदेश जारी करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 जून तय की है। याचिकाकर्ता ने उठाए कई सवाल याचिका में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रोजेक्ट के भूमिगत हिस्से में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि पुरातात्विक महत्व की इमारतों के 200 मीटर दायरे के भीतर खुदाई और निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार इस क्षेत्र में किसी तरह की खुदाई या निर्माण की अनुमति नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना से शहर के भूजल स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और कई स्थानों पर बिना पर्याप्त कारण पेड़ों की कटाई की जा रही है। कलेक्टर को दिए गए थे निर्देश पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर बिंदुवार सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाए और इस संबंध में आदेश जारी किया जाए। मंगलवार को शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब सिर्फ आदेश जारी होना बाकी है। संभावना है कि यह आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। प्रदूषण एनओसी और हेरिटेज नियमों पर भी सवाल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी कहा कि उनके द्वारा उठाए गए पांच अन्य बिंदुओं पर भी आदेश जारी किया जाए। इनमें प्रदूषण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), हेरिटेज संरक्षण नियमों के उल्लंघन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
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इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो पर फिलहाल रोक नहीं: इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, हेरिटेज और पर्यावरण नियमों पर 29 जून को अगली सुनवाई – Indore News
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