भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में रिटायर जज गिरिबाला सिंह को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत से जज गिरिबाला सिंह को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जज गिरीबाला सिंह को जेल जाना होगा। बुधवार को हुई सुनवाई में ट्विशा शर्मा के वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। देर रात आए कोर्ट ने 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई में सरकार के आवेदन को स्वीकार किया, ऐसे में अब सीबीआई की जांच पर निर्भर करेगा कब तक रिटायर जज गिरीबाला की गिरफ्तारी हो सकती है। इधर, जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के हाथों में है। सीबीआई ने मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। कई महत्वपूर्ण लोगों के अब तक बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को जांच एजेंसी की टीम ने कटारा हिल्स स्थित घटना स्थल पहुंचकर स्पॉट वेरिफिकेशन भी कराया। इस दौरान आरोपी पति समर्थ सिंह को भी साथ रखा। सबसे अहम पहलू यह है कि सीबीआई अब हर उस बिंदु की दोबारा जांच कर रही है, जिसे पहले स्थानीय पुलिस और एसआईटी ने जांच के दौरान रिकॉर्ड किया था। सीबीआई अधिकारी घटनास्थल की परिस्थितियों, कमरे की स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और बयानों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। पति समर्थ सिंह को CBI ने कस्टडी में लिया मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने के बाद सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कोर्ट ने उसे 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेजा है। अब एजेंसी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि 12 मई की रात आखिर क्या हुआ था, घटना के बाद समर्थ की गतिविधियां क्या थीं और फरारी के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में रहा? सीबीआई समर्थ के बयान का तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से मिलान कर रही है। एजेंसी ने पहले से जुटाए गए डिजिटल सबूतों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी समीक्षा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में मामले में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। जिसमें डॉक्टर, मर्ग के बाद पंचनामा कर्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सीडीआर के आधार पर भी कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। गिरिबाला सिंह और मायके पक्ष के बयान दर्ज सीबीआई की टीम अब तक ट्विशा की सास और गिरिबाला सिंह के बयान दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा ट्विशा के मायके पक्ष से जुड़े परिजनों से भी विस्तृत पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए हैं। जांच एजेंसी परिवार के बीच संबंधों, घटना से पहले हुए विवादों, फोन कॉल और व्यवहार संबंधी पहलुओं को भी जांच के दायरे में लेकर चल रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या घटना आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश अथवा दबाव की स्थिति थी। इसी कारण एजेंसी सभी पक्षों के बयान अलग-अलग समय पर लेकर उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। घटनास्थल पर तीसरी बार स्पॉट वेरिफिकेशन बुधवार को सीबीआई की टीम कटारा हिल्स स्थित उस घर पहुंची, जहां 12 मई की रात ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। जांच अधिकारियों ने घर के अंदर और बाहर की परिस्थितियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान समर्थ सिंह को भी मौके पर ले जाया गया और उससे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों ने कमरे की स्थिति, फर्नीचर की लोकेशन, दरवाजों की स्थिति और घटना के दौरान मौजूद लोगों की गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी जुटाई। इससे पहले भोपाल पुलिस और एसआईटी भी दो बार स्पॉट वेरिफिकेशन कर चुकी है। हालांकि अब सीबीआई स्वतंत्र रूप से हर तथ्य की पुष्टि कर रही है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई इधर, मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देखने को मिला। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को भी मामले में पक्षकार बनाया है। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच और नए तथ्यों को अदालत गंभीरता से देख रही है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 12 मई की रात हुई थी ट्विशा की मौत 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद शाम को मौत के 12 दिन बाद भदभदा श्मशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया। भाई मेजर हर्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। मामले से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…
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एक्ट्रेस ट्विशा केस- रिटायर्ड जज गिरिबाला की जमानत रद्द: जबलपुर हाईकोर्ट ने 17 पन्नों का जारी किया आदेश; CBI जांच से तय होगी सास की गिरफ्तारी – Bhopal News
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