नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड मामले में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की परेशानी फिर बढ़ गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों नेताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील
सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई
ED ने दायर किया अपील
जांच एजेंसी ED ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मामले में दायर किया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील
राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को 16 दिसंबर को मिली थी बड़ी राहत
दिल्ली कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से किया था इनकार किया
स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि — इस स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।
कोर्ट ने कहा था कि — जांच एजेंसी सीबीआई ने अब तक कोई प्रीडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच आगे बढ़ाई
कोर्ट के फैसले में ये भी अहम पॉइंट्स:—
एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उसके आधार पर दायर अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कम्प्लेंट) कायम नहीं रह सकती।
ऐसी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी बनाए रखने योग्य नहीं है।
निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुमेय नहीं है।
इस मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) आदि से जुड़े अन्य तर्कों पर विचार/निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

