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Stray Dogs Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिया है. इस आदेश से डॉग लवर्स नाराज हैं. वहीं CJI बीआर गवई ने मामले पर गौर करने का आश्वास…और पढ़ें
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई बहस छिड़ गई है. (File Photo)दरअसल एक वरिष्ठ वकील ने सीजेआई गवई के समक्ष इस मामले को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी. वकील ने इस मुद्दे पर अदालत के एक पुराने फैसले की तरफ ध्यान दिलाया. पिछले आदेश में बिना वजह कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी और सभी जीवों के प्रति करुणा बरतने की बात कही गई थी. इस पर CJI गवई ने कहा, ‘लेकिन दूसरी पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है. मैं इस पर गौर करूंगा.’
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
अदालत ने शुरुआती चरण में 5,000 कुत्तों के लिए 6-8 हफ्तों में शेल्टर बनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसके साथ ही डॉग लवर्स को चेतावनी दी कि इसमें बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई होगी, यहां तक कि अवमानना की कार्यवाही भी हो सकती है.
आवारा कुत्तों पर MCD भी कर रहा तैयारी
उधर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर एमसीडी ऐक्शन में है. कल एमसीडी में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मौजूदा हालात और आवारा कुत्तों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में डॉग शेल्टर बनाने और उन्हें चलाने के लिए अनुभवी संस्थाओं और एनजीओ के साथ मिलकर जगह तय की जाएगी. इसके साथ ही, आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू होगी. ज़ोन-वार नसबंदी, नियमित टीकाकरण और एंटी रेबीज जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T…और पढ़ें
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