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Supreme Court vs Allahabad High Court: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ आदेश दिया था. हाईकोर्ट के 13 जजों ने इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लि…और पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सु्प्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों में गहरी नाराजगी देखी गई है. सूत्रों के अनुसार, जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मसले पर गहरा आघात और पीड़ा व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, ‘4 अगस्त 2025 का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए दिया गया और इसमें संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध कठोर टिप्पणियां की गई हैं.’ उन्होंने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाए और यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रशांत कुमार को आपराधिक खंडपीठ से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा और लहजे पर भी आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए. यह पत्र अन्य 12 न्यायाधीशों द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई
इस बीच 4 अगस्त को ही जस्टिस प्रशांत कुमार के काम में बदलाव कर दिया गया. अब 7 और 8 अगस्त को वे जस्टिस एमसी त्रिपाठी के साथ बैठकर भूमि अधिग्रहण, विकास प्राधिकरणों और पर्यावरण संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे. ‘लॉ ट्रेंड’ की रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास पहले जो आपराधिक मामले थे, अब उन्हें जस्टिस दिनेश पाठक को सौंपा गया है. वहीं, जस्टिस प्रशांत कुमार से संबंधित मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगामी शुक्रवार के लिए लिस्टेड कर लिया है.

बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
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