नेशनल हाईवे पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त बैठक हुई।
नेशनल हाईवे NH-58 और NH-48 पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। यातायात को सुचारु बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से पुलिस, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यह संयुक्त पहल की है।
.
हाईवे पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी।
इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतन सिंह ने की, जिसमें लेन ड्राइविंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा (RPS), वृत्ताधिकारी, थाना अधिकारी, जिला यातायात प्रभारी, जिला परिवहन अधिकारी, खनन विभाग, PWD, NHAI के प्रतिनिधि, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, लघु उद्योग संघ और विभिन्न सीमेंट कंपनियों के अधिकारी तथा टोल प्लाजा प्रबंधक उपस्थित रहे।
व्यवस्था लागू करने के लिए एक व्यापक जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसमें वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के महत्व, नियमों और उल्लंघन पर होने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/179 और 177A के तहत पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरों और ITMS सिस्टम के माध्यम से नियमों की निगरानी की जाएगी। पुलिस, परिवहन विभाग और NHAI के बीच समन्वय स्थापित कर इस अभियान को प्रभावी बनाने की रणनीति तय की गई है। सभी विभागों को आपसी सहयोग से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग व्यवस्था अपनाने से न केवल यातायात व्यवस्थित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने सभी वाहन चालकों से निर्धारित लेन में चलने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की।

